भाग - 12 [ वित्त एवं संपत्ति ( अनुच्छेद 264 - 300 ) ]

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वित्तीय संबंध ( अनुच्छेद - 264 - 300 ) :-

अनुच्छेद 266 :-

भारत की संचित निधि ।
संचित निधि से धन निकालने का अधिकार केवल संसद को है ।


अनुच्छेद 267 :-

भारत की आकस्मिक निधि ।
आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार राष्ट्रपति को है ।


अनुच्छेद 280 :-

भारत का वित्त आयोग
प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत का राष्ट्रपति 1 वित्त आयोग गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।


वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यताएं :-

वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो ।
वह व्यक्ति नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनने की योग्यता रखता हो ।
वह प्रशासन एवं वित्त का अच्छा ज्ञान रखता हो ।
वह अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान रखता हो ।


Note :- वित्त आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा वह 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत हो जाता है ।

वित्त आयोग के कार्य :-

केंद्र एवं राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना ।
संचित निधि एवं आकस्मिक निधि के बीच धन का बंटवारा करना ।
भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना ।


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