भाग 11 :- [ संघ एवं राज्यों के बीच संबंध ( अनुच्छेद - 245 - 263 ) ]

भाग 11 :- [ संघ एवं राज्यों के बीच संबंध ( अनुच्छेद - 245 - 263 ) ] | PDF Download |

A. विधायिक संबंध ( अनुच्छेद - 243 - 255 ) :-

अनुच्छेद 245 :-

संसद को अधिकार है कि वह संपूर्ण भारत संघ या उसके किसी भी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है ।


अनुच्छेद 246 :-

अनुसूची 7 के तहत संघ एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है ।
विधि का निर्माण संसद की तीन सूचियों के अनुसार किया गया है ।
संघ सूची ।
राज्य सूची ।
समवर्ती सूची ।


अनुच्छेद 248 :-

वे विषय जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है उन पर कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा ।
उदाहरण के तौर पर - साइबर कानून ।


अनुच्छेद 249 :-

राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का संसद का अधिकार ।


अनुच्छेद 250 :-

आपात स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है ।


अनुच्छेद 252 :-

यदि दो या दो से अधिक राज्य एक ही कानून चाहते हैं तो उन राज्यों के परस्पर सहयोग या सहमति से राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है ।


अनुच्छेद 253 :-

अंतरराष्ट्रीय समझौते , संधियां या अंतरराष्ट्रीय समझौते पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा ।


अनुच्छेद 254 :-

यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई भी मतभेद होता है तो उस स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा ।


B. प्रशासनिक संबंध ( अनुच्छेद 256 - 263 ) :-

अनुच्छेद 256 :-

राज्यो और संघ की बाध्यता ।
राज्य सदैव अपनी कार्यपालिका की शक्ति का इस्तेमाल संघ की कार्यपालिका के प्रशासन को बाधित किए बिना करेगा ।


अनुच्छेद 257 :-

संघ का राज्यो पर नियंत्रण ।


अनुच्छेद 258 :-

संघ की राज्यों को कार्य सौपने की शक्ति ।
जैसे - राज्यपाल की नियुक्ति ।
अखिल भारतीय सेवाएं ।
नदी - जल विवाद ( अनुच्छेद - 262 ) ।


Polity की Free PDF यहां से Download करें


सभी बिषयवार Free PDF यहां से Download करें


✻ भाग 11 [ संघ एवं राज्यों के बीच संबंध ( अनुच्छेद - 245 - 263 ) ] PDF Download

पीडीएफ को देखें :-

एक टिप्पणी भेजें (0)
और नया पुराने