भाग 9 तथा 9(A) [ स्थानीय स्वशासन ]

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अनुच्छेद 9 - पंचायत [ अनुच्छेद - 243(A - O) ]

अनुच्छेद - 9(A) - नगरपालिका [ अनुच्छेद - 243 ( P - Z ) ]

सर्वप्रथम 1882 में भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन ( 1880 - 1884 ) ने भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी । लेकिन आजादी के बाद स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से की गई जिसके लिए सामुदायिक कार्यक्रम चलाए जाए ।
देश में पंचायतों के गठन के लिए 1956 में प्रथम समिति बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई इसी समिति के सुझाव पर ही 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायतों की मांग को स्वीकार कर लिया देश की प्रथम पंचायत का गठन 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर शहर में किया गया जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था ।
इसी वर्ष 1959 में पंचायतों का गठन आंध्र प्रदेश में कर दिया गया ।
इसके बाद भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कई समितियों का गठन हुआ जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है -
1977 - अशोक मेहता समिति
1985 - राव समिति
1987 सिंधनी समिति ।
1988 - P.K चुमंग समिति

P.K चुमंग समिति :-

इसी समिति की सिफारिश पर संसद में एक विधेयक पेश किया गया और वही विधेयक पारित होकर संविधान का 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बनाए जिसके तहत संविधान में भाग - 9 को जोड़ा गया और अनुसूची 11 को जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ ।
इसी वर्ष 1992 के 74 वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9(A) तथा अनुसूची को जोड़कर नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ । पंचायती राज का गठन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना ।

A. पंचायती राज [ अनुच्छेद - 243(A - O) ] :-

अनुच्छेद 243(A) :-

राज्य में पंचायतों का गठन एवं उन पंचायतों को कार्य एवं कर्तव्य सौंपने का अधिकार राज्य के विधान मंडल को दिया गया है ।


अनुच्छेद 243(B) :-

पंचायतों का गठन ।
पंचायतों का गठन त्रिस्तरीय होता है -
ग्राम स्तर - ग्राम पंचायत ।
मध्यम स्तर - मंडल पंचायत ।
जिला स्तर - जिला पंचायत ।


Note :- जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां मध्यम स्तर की मंडल पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा ।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल सभी लोग होंगे ।

अनुच्छेद 243(D) :-

पंचायतों में आरक्षण ।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण प्राप्त है तथा एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।


अनुच्छेद 243(E) :-

पंचायतों का कार्यकाल ।
यह कार्यक्रम प्रथम सत्र से 5 वर्ष तक का होता है ।


अनुच्छेद 243(f) :-

पंचायत के सदस्यों की योग्यताएं
न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो ।
राज्य की विधान मंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ।


अनुच्छेद 243(G) :-

पंचायतों के कार्य ।
अनुसूची 11 के तहत 29 विषय ही पंचायत के कार्य है ।


अनुच्छेद 243(H) :-

पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान ।


अनुच्छेद 243(I) :-

राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान ।


B. नगरपालिकाएं [ अनुच्छेद - 243 ( P - Z ) ] :-

अनुच्छेद - 243(R) :-

नगरपालिकाओं को भी तीन स्तर पर बांटा गया है
नगर पंचायत - तीन लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र ।
नगर परिषद - 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी ।
नगर निगम - 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र


Note :- निम्न स्थानों पर पंचायत एवं नगरपालिका का प्रावधान नहीं है - जम्मू और कश्मीर , मेघालय, मिजोरम, नागालैंड , दिल्ली, मणिपुर और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग ।

अनुच्छेद 243(w) :-

अनुसूची-12 में वर्णित 18 विषय ही नगर पालिका के कार्य एवं कर्तव्य होता है


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