अनुच्छेद 312 :-
अखिल भारतीय सेवाएं ।
भारत में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं है
IAS - भारतीय प्रशासनिक सेवा
IPS - भारतीय पुलिस सेवा ।
IFS - भारतीय वन सेवा ।
अनुच्छेद 315 :-
संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा तथा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा । दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है ।
अनुच्छेद 316 :-
सदस्यों की नियुक्ति एवं उनके कार्यकाल -
संघ लोक सेवा आयोग | राज्य लोक सेवा आयोग |
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अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । | अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है । |
राष्ट्रपति के द्वारा 9 से 11 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है । | सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है इसे राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है । |
अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष एवं 65 वर्ष आयु होती है । | अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष तथा 62 वर्ष आयु होती है । |
UPSC अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा । | अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा । |
सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है । | सदस्यों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है । |
अध्यक्ष की योग्यताए : | |
भारत का नागरिक हो । | भारत का नागरिक हो । |
65 वर्ष से कम आयु का हो । | वह 62 वर्ष से कम आयु का हो । |
वह केंद्र सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष से कार्यरत हो । | वह राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष से कार्यरत हो । |
अनुच्छेद 317 :-
संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निलंबन । UPSC अध्यक्ष को निष्कासित करने की विधि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित करने के समान होती है । राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को निष्कासित करने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित करने की प्रक्रिया के समान होती है ।
अनुच्छेद 318 :-
नियुक्ति के पश्चात संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी ।
अनुच्छेद 320 :-
प्रत्येक वर्ष नागरिक सेवा परीक्षा का आयोजन कराना संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है ।
अनुच्छेद 323 :-
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह वार्षिक परीक्षाओं का विवरण राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करें ।
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