निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई तथा वर्ष 2012 से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ।
अनुच्छेद 324 :-
भारत के एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है
निर्वाचन आयोग कुल 4 चुनाव कराता है -
1. राष्ट्रपति ।
2. उपराष्ट्रपति ।
3. लोकसभा ।
4. विधानसभा ।
अनुच्छेद 324(2) :-
निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनको संसद द्वारा स्थापित विधि से राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी ।
1989 में निर्वाचन आयोग में दो निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान किया गया है ।
1993 से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान किया गया है ।
निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होगा । इनकी शपथ तथा योग्यताओं के लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं है ।
अनुच्छेद 324(6) :-
राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग में कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे ।
अनुच्छेद 325 :-
निर्वाचक नामावली ।
व्यक्ति के नाम को निर्वाचक नामावली में जोड़े जाने के लिए उसके धर्म , जाति, मूलवंश, लिंग और अन्य जन्म स्थान के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया जाएगा ।
अनुच्छेद 326 :-
वयस्क मताधिकार ।
पहले मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हुआ करती थी परंतु 1989 के 61 वें संविधान संशोधन के तहत इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया ।
अनुच्छेद 327 :-
लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा से संबंधित विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है ।
अनुच्छेद 329 :-
निर्वाचन से संबंधित संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।
निर्वाचन आयोग के कार्य :-
1. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना ।
अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष , दो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और प्रत्येक राज्य में 2 से 7 प्रतिनिधि होते हैं ।
2. प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन से पहले निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची तैयार करना ।
3. विभिन्न राजनैतिक दलों को मान्यता प्रदान करना ।
4. राजनैतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना ।
5. निर्वाचन के लिए व्यवस्था करना ।
6. सांसद या विधायकों की अयोग्यता से संबंधित राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना ।
7. किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द करना ।
8. राजनैतिक दलों को टीवी, रेडियो पर प्रचार करने के लिए समय आवंटित करना ।
9. निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ।
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