भाग 16 [ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध ( अनुच्छेद - 330 - 342 ) ]

भाग 16 - विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध ( अनुच्छेद - 330 - 342 )

अनुच्छेद 330 :-

लोकसभा में SC / ST को आरक्षण ।


अनुच्छेद 331 :-

लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को आरक्षण ।


अनुच्छेद 332 :-

विधानसभा में SC / ST को आरक्षण ।


अनुच्छेद 333 :-

विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को आरक्षण ।


अनुच्छेद 334 :-

आरक्षण की अवधि ( 10 वर्ष ) ।


अनुच्छेद 335 :-

संघ एवं राज्य सेवाओं के अधीन पदों पर SC / ST को आरक्षण ।


अनुच्छेद 338 :-

अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग ( अनुसूचित जाति आयोग ) का प्रावधान ।
2003 के 89 वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 338(A) को जोड़ा गया जिसके तहत अनुसूचित जनजातियों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है ।
2018 के 102 वे संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद - 338(B) को जोड़ा गया जिसके तहत पिछड़े वर्गों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है ।


अनुच्छेद 341 :-

राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र में किसी भी जाति को राज्यपाल की सलाह से अनुसूचित जाति सूची में शामिल कर सकता है ।


अनुच्छेद 342 :-

राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर सकता है ।


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