✻ उपराष्ट्रपति ( अनुच्छेद 63 - 71 ) का अध्धयन
1. अनुच्छेद - 63 :-
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ।
2. अनुच्छेद - 64 :-
उपराष्ट्रपति सदन के उच्च सदन ( राज्यसभा ) का पदेन सभापति होगा ।
3. अनुच्छेद - 65 :-
राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालेगा ।
4. अनुच्छेद - 66 :-
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ।
राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा होता है । इसके लिए निर्वाचन मंडल होता है जो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर बना होता है । इसका निर्वाचन भी निर्वाचन आयोग करता है ।
Note :- 1. कार्यकाल के दौरान मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन थे जिनकी जगह 1969 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति V.V. गिरी ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था ।
2. कार्यकाल के दौरान मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद थे । तथा इनकी जगह तत्कालीन उपराष्ट्रपति B.D. जट्टी ने 1977 में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था ।
5. अनुच्छेद - 66(3) :-
उपराष्ट्रपति की योग्यताएं -
1. भारत का नागरिक हो ।
2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
3. किसी भी लाभ के पद पर न हो ।
4. राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ।
6. अनुच्छेद - 67 :-
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल -
यह कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता हैं । कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है ।
7. अनुच्छेद - 68 :-
उपराष्ट्रपति का पद समाप्त होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए ।
8. अनुच्छेद - 69 :-
उपराष्ट्रपति को शपथ ।
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलवायी जाती है ।
9. अनुच्छेद - 89 :-
उपराष्ट्रपति के कार्य ।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सभी कार्यवाहियो का संचालन राज्यसभा के सभापति के रूप में करते हैं ।
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