प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद ( अनुच्छेद - 74 ,75 )
अनुच्छेद 74 :-
प्रधानमंत्री का पद ।
राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा ।
मंत्री परिषद का अध्यक्ष सदैव भारत का प्रधानमंत्री होता है ।
अनुच्छेद 74(2) :-
अगर राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार वापस लौटा सकता है परंतु दूसरी बार राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होता है ।
अनुच्छेद 75(1) :-
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है ।
अनुच्छेद 75(2) :-
प्रधानमंत्री और लोकसभा के रहने तक ही मंत्री परिषद के सदस्य अपना पद ग्रहण करेंगे ।
महत्वपूर्ण बिंदु :-
1. प्रधानमंत्री सरकार का प्रथम अधिकारी होता है ।
2. यह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है ।
3. यह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है ।
4. भारत का प्रधानमंत्री ही सरकार की नीतियां निर्धारित करता है ।
5. भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ।
प्रधानमंत्री के कार्य :-
1. अनुच्छेद 78 के तहत वह प्रशासन की संपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति को देगा ।
2. वह मंत्री परिषद की नियुक्ति कराता है ।
3. वह मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा करता है ।
4. वह मंत्री परिषद की बैठक में नीतियों पर अंतिम फैसला लेता है ।
5. वें विभाग जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है,
निम्न प्रकार है -
1. राष्ट्रीय विकास परिषद ( NDC )
2. जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड ।
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( NDMA ) ।
4. वन्य जीव संरक्षण ।
5. दिपीय विकास प्राधिकरण ( IDA ) ।
6. राष्ट्रीय जल संरक्षण परिषद ।
मंत्रिमंडलीय सचिवालय :-
1. यह प्रधानमंत्री के ही अधीन एक महत्वपूर्ण विभाग होता है ।
2. यह मंत्रालयों एवं मंत्रियों के बीच समन्वय बनाने का कार्य करता है ।
3. यह मंत्रालयों एवं मंत्रियों की कार्य नियमावली तैयार करता है ।
4. यह प्रधानमंत्री के निर्देशों से मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करता है ।
5. यह सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी केंद्रीय सचिव होता है ।
उप प्रधानमंत्री
भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद पर का कोई उल्लेख नहीं है यह कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है ।
अब तक कुल 7 व्यक्ति उपप्रधानमंत्री रह चुके हैं -
1. सरदार वल्लभभाई पटेल ( 1947-1950 )
2. मोरारजी देसाई ( 1967-1969 )
3. जगजीवन राम ( 1979 )
4. चरण सिंह ( 1979)।
5. Y.P. चन्हाण ( 1979 - 1980 )
6. चौधरी देवीलाल ( 1989 - 1990 तथा 1990 - 1991 )
7. लाल कृष्ण आडवाणी ( 2002 - 2004 ) ।
मंत्री परिषद :-
1. प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है ।
अनुच्छेद 75 के तहत इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है ।
2003 के 91 वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कुल सदस्यों का केवल 15% ही मंत्री परिषद के सदस्य तथा प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं ।
मंत्रियों की श्रेणी :-
1. कैबिनेट मंत्री :- यह अत्यधिक महत्व वाले मंत्रालयो के प्रभारी होते हैं ।
2. राज्यमंत्री :- यह स्वतंत्र प्रभार वाले या किसी के कैबिनेट मंत्री के अधीन हो सकते हैं ।
3. उपमंत्री :- ये कैबिनेट एवं राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं ।
अनुच्छेद 76 :-
भारत का महान्यायवादी ।
यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है ।
कार्य :-
इसका प्रमुख कार्य भारत सरकार को विधिक सलाह देना होता है ।
योग्यता :-
इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश के समान होती है अनुच्छेद 88 के तहत यह किसी भी वक्त सर्वोच्च न्यायालय , लोकसभा एवं राज्यसभा में आकर बैठ सकता हैं ।
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