संघ की न्यायपालिका ( अनुच्छेद :- 124 - 146 )

संघ की न्यायपालिका ( अनुच्छेद :- 124 - 146 )

भारत का सर्वोच्च न्यायालय :-

अनुच्छेद 124 :-

भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे ।


अनुच्छेद 124(2) :-

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।


अनुच्छेद 124(3) :-

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं -
(A) भारत का नागरिक हो ।
(B) वह 65 वर्ष से कम आयु का हो ।
(C) वह न्यूनतम 5 वर्ष से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसने न्यूनतम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में वकालत की हो ।


सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति :-

(A) अगर कोई भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाए तो उसमें न्यूनतम तीन न्यायाधीशों की बेंच बनायी जा सकती है ।
(B) अगर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगी है तो उसमें न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी ।
(C) सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता ।

अनुच्छेद 125 :-

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते ।


अनुच्छेद 126 :-

मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालेगा ।


सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति :-

अनुच्छेद 127 :-

मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 2 वर्ष के लिए कर सकता है ।



अनुच्छेद 128 :-

मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी सेवानिवृत न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में 2 वर्ष के लिए नियुक्त कर सकता है ।



अनुच्छेद 129 :-

सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा सभी उच्च न्यायालयो का कर्तव्य है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करें ।


अनुच्छेद 130 :-

सर्वोच्च न्यायालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या राष्ट्रपति कार्यालय के समीप होना चाहिए ।


सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता :-

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है ।
न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती ।
न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि से दिए जाते है जिन्हें संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता ।

अनुच्छेद 132 :-

सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह किसी भी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है ।


अनुच्छेद 136 :-

सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है ।


अनुच्छेद 137 :-

सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है ।


अनुच्छेद 138 :-

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को अपने अंतर्गत ले सकता है ।


अनुच्छेद 143 :-

मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को सलाह


अनुच्छेद 146 :-

सर्वोच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही संचालित की जाएगी ।


अनुच्छेद 148 :-

नियंत्रक महालेखा परीक्षक ( CAG ) ।


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