राज्य की कार्यपालिका या राज्यपाल | PDF Download |

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राज्य की कार्यपालिका में मुख्य राज्यपाल होता है ।


अनुच्छेद 153 :-

प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा लेकिन एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है । वैधानिक रूप से राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल होता है परंतु वास्तविक रूप से राज्य का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है ।


अनुच्छेद 154 :-

राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है ।


अनुच्छेद 161(1) :-

राज्य की कार्यपालिका का प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है ।


अनुच्छेद 155 :-

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
वास्तविक रूप से यहां राष्ट्रपति से तात्पर्य केंद्र की मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री से हैं ।



राज्यपाल पद की योग्यताएं :-

वह भारत का नागरिक हो ।
उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो ।
किसी भी लाभ के पद पर ना हो ।
वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ।

अनुच्छेद 156 :-

राज्यपाल का कार्यकाल
राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है ।


अनुच्छेद 156(1) :-

राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद ग्रहण करेगा । राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाई जाती ।


अनुच्छेद 156(2) :-

विशेष परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश , राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकता है ।
तथा अनुच्छेद 156(3) के तहत वह अगले राज्यपाल की नियुक्ति तक वह अपने पद पर बना रहेगा ।



अनुच्छेद 158 :-

पद की शर्तें ।


अनुच्छेद 158(1) :-

राज्यपाल, संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता ।


अनुच्छेद 158(2) :-

कार्यकाल के दौरान वह कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता ।


अनुच्छेद 158(3) :-

इसके वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी ।


अनुच्छेद 159 :-

राज्यपाल को शपथ
राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है ।



राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां :-

(A) कार्यकारी शक्तियां ।
(B) नियुक्ति संबंधी शक्तियां ।

अनुच्छेद 164(1) :-

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता , राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग एवं इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है ।



अनुच्छेद 217 :-

उच्च न्यायालयो के न्यायाधीशों की नियुक्ति में यह राष्ट्रपति को सलाह देता है ।


अनुच्छेद 233 :-

यह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं ।


अनुच्छेद 333 :-

यह विधानसभा में आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है ।


अनुच्छेद 171(5) :-

यह विधानपरिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है ।


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