संविधान का भाग- 4 [ राज्य के नीति निर्देशक तत्व ( अनुच्छेद 36 - 51 ) ] | PDF Download |

संविधान का भाग- 4 [ राज्य के नीति निदेशक तत्व ( अनुच्छेद 36 - 51 ) ] | PDF Download

इन्हें आयरलैंड से लिया गया है तथा इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना होता है ।

Note :- वे तीन अनुच्छेद जो राज्य के नीति निदेशक तत्व तो हैं परंतु उन्हें संविधान के भाग-4 में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(a) भाग-16 का अनुच्छेद-335 :-

पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण । राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षण दे ।

(b) भाग-17 का अनुच्छेद-350(A) :-

राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान करें ।

(c) भाग-17 का अनुच्छेद-351 :-

हिंदी भाषा का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है ।

अनुच्छेद-36 :-

नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा ।


अनुच्छेद-37 :-

नीति निदेशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा नीति निदेशक तत्व पूरी तरह से राज्य पर निर्भर करते हैं ।


अनुच्छेद-38 :-

राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक , आर्थिक एवं राजनैतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाएं । राज्यों को आय, सुविधाएं एवं अवसरों की असमानता को भी कम करना चाहिए ।



अनुच्छेद-39 :-

यह राज्य के सामाजिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है


यह कर्तव्य निम्न प्रकार हैं - (a) नागरिकों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना ।
(b) नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना ।
(c) पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देना ।
(d) नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना ।
(e) बच्चों को खुशनुमा माहौल उपलब्ध कराना ।


अनुच्छेद-40 :-

प्रत्येक राज्य में एक पंचायती राज एवं इसके निकायों का गठन होना चाहिए ।


अनुच्छेद-41 :-

कार्य पाने का अधिकार ।


अनुच्छेद 42 :-

कार्य को करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं देना भी राज्य का कर्तव्य है ।
महिलाओं के लिए प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है ।



अनुच्छेद 43 :-

कार्य को करने की न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना ।
कार्य के बीच अवकाश प्रदान करना ।



अनुच्छेद 43(A) :-

उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।


अनुच्छेद-43(B) :-

2011 के 97 वें संविधान संशोधन के तहत नीति निदेशक तत्वो में अनुच्छेद-43(B) को जोड़ा गया जिसके तहत सहकारी, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यवसायिक प्रबंधन का विकास करना ।



अनुच्छेद 44 :-

संघ के संपूर्ण क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करना । समान नागरिक संहिता लागु करने वाला देश का प्रथम राज्य गोवा है ।


अनुच्छेद 45 :-

0 से 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ।


अनुच्छेद 46 :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्ग के लोगों की शिक्षा का विकास, आर्थिक हितों की रक्षा एवं शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करना ।


अनुच्छेद 47 :-

लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य किसी भी खाद्य एवं मादक पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है ।


अनुच्छेद 48 :-

राज्य में कृषि पशुपालन एवं वैज्ञानिक प्रणाली का विकास गौवध पर प्रतिबंध ।


अनुच्छेद 48(A) :-

1976 के 42 वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद-48(A) को जोड़ा गया जिसके तहत पर्यावरण एवं वन्य जीवो की रक्षा का प्रावधान है ।


अनुच्छेद 49 :-

राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना ।


अनुच्छेद 50 :-

लोक सेवाओं में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण ।


अनुच्छेद 51 :-

आंतरिक , बाहरी एवं अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना ।


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