भारतीय संविधान की अनुसूचियां | PDF Download |

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अनुसूची - 1 :-

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र ।
वर्तमान में राज्य - 28
संघ शासित प्रदेश - 9

Note :- 1. हाल ही में जम्मू कश्मीर को दो संघ ( केंद्र ) शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया तथा 2 जून 2014 को देश का 29 वाँ राज्य तेलंगाना बना , इससे संविधान की प्रथम अनुसूची प्रभावित हुई ।
अपवाद :- दिल्ली को अनुच्छेद-239 ( A ) के तहत NCT ( राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ) का दर्जा प्राप्त है लेकिन फिर भी दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र ही बताया जाता है ।

अनुसूची-2 :-

भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख ।
राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यपाल , राज्य-सभा का सभापति एवं उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष , विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति , सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयो के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता ।

Note :- 1. महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ।
2. महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता के वेतन-भत्ते भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है जिनके वेतन को रिटेनर कहा जाता है ।
3. राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है ।

अनुसूची-3 :-

भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख ।

Note :- अनुच्छेद-60 में राष्ट्रपति द्वारा , अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा तथा अनुच्छेद-159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है ।

अनुच्छेद-4 :-

विभिन्न राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन ।

अनुसूची-5 :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण ।

अनुसूची-6 :-

विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान । असम, मेघालय , त्रिपुरा , मिजोरम ।

अनुसूची - 7 :-

सविधान की सूचियां
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-246 के तहत संविधान की तीन सूचियां का उल्लेख किया गया है ।

(a) संघ सूची :-

इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है ।
संघ सूची में कुल 97 विषय ( वर्तमान में 100 )

संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय :-

1. प्रतिरक्षा
2. सैन्य बल
3. परमाणु ऊर्जा
4. खनिज
5. CBI ( भारतीय अन्वेषण ब्यूरो )
6. विदेशी मामले
7. UNO ( संयुक्त राष्ट्र संघ )
8. विदेशी संधियां एवं समझौते
9. युद्ध एवं शांति
10. नागरिकता
11. पासपोर्ट एवं वीजा
12. रेल
13. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जलमार्ग
14. जल यातायात
15. वायु परिवहन
16. डाक
17. विदेशी ऋण
18. मुद्रा
19. RBI ( भारतीय रिजर्व बैंक )
20. उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान
21. राष्ट्रीय स्मारक
22. जनगणना
23. संघ लोक सेवा आयोग
24. अखिल भारतीय सेवाएं
25. निर्वाचन
26. सुप्रीम कोर्ट
27. हाई कोर्ट
28. सीमा कर
29. अंतर राज्यीय कर
30. समाचार पत्र

(b) राज्य सूची :-

इसमें वह विषय आते हैं जिन पर केवल राज्यों द्वारा कानून बनाया जाता है
राज्य सूची में कुल 66 विषय ( वर्तमान में 61 )

राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय :-

1. लोक प्रशासन
2. कारागार ( जेल )
3. स्थानीय स्वशासन
4. लोक स्वास्थ्य
5. शराब ( उत्पादन , परिवहन और क्रय विक्रय )
6. अयोग्य व्यक्तियों की सहायता
7. सड़के
8. कृषि
9. सिंचाई
10. भूमि
11. खनिज विकास
12. बाजार एवं मेले
13. सिनेमा
14. मनोरंजन
15. खेल
16. भू राजस्व
17. कृषि आय पर कर
18. विद्युत खपत
19. विलासिता कर
20. समाचार , रेडियो एवं दूरदर्शन पर कर

(c) समवर्ती सूची :-

इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है ।
समवर्ती सूची में कुल 47 विषय ( वर्तमान में 52 )

समवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय :-

1. दंड विधि एवं दंड प्रक्रिया
2. विवाह एवं उत्तराधिकार
3. न्याय प्रशासन
4. सिविल प्रक्रिया
5. वन
6. वन्यजीव संरक्षण
7. आर्थिक एवं सामाजिक योजना
8. जनगणना नियंत्रण और परिवार नियोजन
9. औद्योगिक एवं श्रम विवाद
10. सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा
11. बाट तथा माप
12. शिक्षा
13. जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण
14. मूल्य ( कीमत ) नियंत्रण
15. कारखाने
16. संपत्ति अधिग्रहण

अनुसूची - 8 :-

संविधान की भाषाएं

मूल संविधान की 14 भाषाएं :-

1. असमिया
2. बंगाली
3. गुजराती
4. हिंदी ( राजभाषा )
5. कन्नड़ ( कर्नाटक )
6. कश्मीरी
7. मलयालम ( केरल )
8. मराठी
9. ओड़िया
10. पंजाबी
11. संस्कृत ( उत्तराखंड की राजभाषा )
12. तमिल
13. तेलुगू ( आंध्र एवं तेलंगाना )
14. उर्दू ( उत्तर प्रदेश व बिहार की द्वितीय राजभाषा )

Note :- 1. 1967 के 21 वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया ।
2. 1992 के 71 वे संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी ( गोवा ) को जोड़ा गया ।
3. 2003 के 92 वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली ( बिहार ) , बोडो ( नागालैंड , असम ) , डोगरी ( हिमाचल प्रदेश , जम्मू ) , संथाली ( झारखंड ) भाषाओं को जोड़ा गया ।

अनुसूची-9 :-

1951 के प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार के कानून को जोड़ा गया ।

अनुसूचित-10 :-

1985 के 52 वें संविधान संशोधन के तहत दल-बदल पर रोक का कानून जोड़ा गया ।

अनुसूची-11 :-

1992 के 73 वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ ।
इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए ।

अनुसूची-12 :-

1992 के 74 वें संविधान संशोधन के तहत नगरपालिका को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ ।
इस अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए ।

Note :- 1. भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता , समानता तथा बंधुता शब्द फ्रांस की क्रांति ( 1789 ) से लिए गए है ।
2. भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता इन तीनों शब्दों को 1976 के 42 वें संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था ।


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