संविधान का भाग-1 ( अनुच्छेद 1-4 ) और विभागो की सूची | PDF Download |

 संविधान का भाग-1 ( अनुच्छेद 1-4 ) और विभागो की सूची

संविधान का भाग-1 ( अनुच्छेद 1-4 ) और विभागो की सूची का अध्धयन :-

भारतीय संविधान के विभाग :-

भाग विषय Article (अनुच्छेद)
भाग 1 संघ एवं इसके राज्य राज्यों का पुनर्गठन 1 - 4
भाग 2 नागरिकता 5 - 11
भाग-3 मौलिक अधिकार 12 - 35
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 - 51
भाग 4 ( क ) मौलिक कर्तव्य 51 (A)
भाग 5 संघ ( विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका) 52 - 151
भाग 6 राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 152 - 236
भाग 8 संघ शासित क्षेत्र 239 - 242
भाग 9 पंचायत 243
भाग 9 (A) नगर पालिका 243
भाग 9 (B) सहकारी समितियां 243
भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र 244
भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245 - 263
भाग 12 वित्त एवं संपत्ति 264 - 300 (A)
भाग 13 व्यापार एवं वाणिज्य 301 - 307
भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 - 323
भाग 15 निर्वाचन 324 - 329
भाग 16 विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 - 342
भाग 17 राजभाषा 343 - 351
भाग 18 आपात उपबंध 352 - 360
भाग 19 प्रकीर्ण 361 - 367
भाग 20 संविधान संशोधन 368
भाग 21 अस्थाई प्रावधान 369 - 392
भाग 22 संक्षिप्त एवं हिंदी में अनुवाद 393 - 395

Note :- भाग 7 को प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य ( संविधान संशोधन अधिनियम , 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया ) |

संविधान का भाग-1 :-

संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन ( अनुच्छेद 1-4 )

अनुच्छेद-1 :-

इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है ।

अनुच्छेद-2 :-

भारत में नवीन राज्यों एवं क्षेत्रों के प्रवेश तथा उनकी स्थापना का प्रावधान ।

Note :- 1974 के 35 वें संविधान संशोधन के तहत भारत राज्य क्षेत्र में सिक्किम को जोड़ा गया तथा इसे असम का सहराज्य घोषित किया गया ।
1975 के 36 वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 22 वां राज्य सिक्किम को बनाकर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ।

अनुच्छेद-3 :-

भारत में नवीन राज्य का जन्म और उनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन ।
इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती ।

अनुच्छेद-4 :-

उपयुक्त कानून साधारण विधेयक द्वारा भी बनाए जा सकते हैं अर्थात इसके लिए संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है ।

Note :- 14 मई 2015 के 100 वें संविधान संशोधन के तहत लबा ( भूमि सीमा समझौता ) भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ ।

भारत का एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन का अध्धयन :-

भारत के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभभाई पटेल ( तत्कालीन गृहमंत्री ) का है इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते है । पटेल के द्वारा ही 565 स्वतंत्र रियासतों का एकीकरण किया गया ।
22 जून 1947 में ही रियासती मंत्रालय का गठन किया गया जिसके प्रमुख भी सरदार वल्लभभाई पटेल थे ।
परंतु 3 रियासते हैदराबाद, जूनागढ़ तथा कश्मीर भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी ।
1. बाद में सैन्य अभियान के द्वारा ही हैदराबाद का भारत में विलय किया गया ।
2. जूनागढ़ में जनमत संग्रह के आधार पर ही इसका विलय भारत में किया गया ।
3. कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा यह निश्चय किया गया कि उनकी रियासत भारत एवं पाकिस्तान दोनों में शामिल नहीं होगी । अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कबाइलियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया ।
इसके बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी जिसे कश्मीर के भारत विलेय की शर्त पर दिया गया । फलस्वरूप 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर राजा ने विलेय पत्र भारत को सौंप दिया तथा जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने । इसी समय कश्मीर में धारा 370 भी लगाई गई ।

राज्यों का पुनर्गठन :-

नये राज्यों का गठन वर्ष
राज्य गठन वर्ष
आन्ध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953
महाराष्ट्र 1 मई 1960
गुजरात 1 मई 1960
नागालेंड 1 दिसम्बर 1963
हरियाणा 1 नवम्बर 1966
हिमाचल प्रदेश 25 जानवरी 1971
मेघालय 21 जानवरी 1972
मणिपुर 21 जानवरी 1972
त्रिपुरा 21 जानवरी 1972
सिक्किम 26 अप्रैल 1975
मिजोरम 20 फरवरी 1987
अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987
गोवा ( 25 वां ) 30 मई 1987
छतीसगढ़ ( 26 वां ) 1 नवम्बर 2000
उत्तराखंड ( 27 वां ) 9 नवम्बर 2000
झारखंड ( 28 वां ) 15 नवम्बर 2000
तेलंगाना ( 29 वां ) 2 जून 2014

1. जून 1948 में डॉ राजेंद्र प्रसाद ( संविधान सभा के अध्यक्ष ) के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक आयोग धर आयोग का गठन किया गया । इस आयोग के तहत यह निश्चित किया गया कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए ।
2. 1948 के जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरु के द्वारा एक तीन सदस्यीय J.V.P. समिति बनाई गई
जिसके सदस्य थे - पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल , पट्टाभी सीतारमैया ।
3. इस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की गई जिसमें यह बताया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि इसका आधार एकता , सुरक्षा तथा आर्थिक समृद्धि होगा ।
4. इस बात के विरोध में दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा 1950 में एक आंदोलन शुरू किया गया जिसके नेता पोट्टी श्रीरामल्लू थे । श्रीरामल्लू द्वारा 58 दिन तक अनशन करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई । जिसके कारण 1 अक्टूबर 1953 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तेलुगु भाषा के आधार पर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया ।
5. दिसंबर 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है इसके दो सदस्य हदयनाथ कुंजरू और K.M पानिककर थे ।
अंततः इसी आयोग के द्वारा भाषा एवं सांस्कृतिक एकता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग स्वीकार कर ली गई ।
6. इस प्रकार जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया ।

14 राज्य :-

असम, बिहार, बॉम्बे ( बंबई ) , मध्य प्रांत , संयुक्त प्रांत , जम्मू कश्मीर , पंजाब , केरल , मद्रास , मैसूर , पश्चिम बंगाल , राजस्थान , उड़ीसा , आंध्र प्रदेश ( भाषा के आधार पर बना सबसे पहला राज्य )।

6 केंद्र शासित प्रदेश :-

दिल्ली , हिमाचल प्रदेश , मणिपुर , त्रिपुरा , अंडमान और निकोबार , लकदीव ( लक्षद्वीप ) ।

7. 1954 में पांडिचेरी का विलय किया गया तथा 1956 में पांडिचेरी को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया ।
8. 18 दिसंबर 1961 को गोवा तथा दमन और दीव को सैन्य कार्यवाही पुर्तगालियों से छीनकर संघ शासित क्षेत्र बनाया गया ।
9. 1 मई 1960 को बॉम्बे को भाषा के आधार पर दो क्षत्रों मराठी भाषा तथा गुजराती भाषी में बांटा गया । इस प्रकार देश का 15 वां राज्य गुजरात बना ।
10. 1 दिसंबर 1963 को असम से नागालैंड को अलग कर राज्य का दर्जा दिया गया ।
11. 1 नवंबर 1966 को पंजाब को भी हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा तथा पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब को राज्य का दर्जा दिया गया ।
तथा इसी वर्ष चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया ।
12. 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश ( पहले केंद्र शासित क्षेत्र ) को राज्य का दर्जा दिया गया ।
13. 21 जनवरी 1972 को उत्तर-पूर्वी राज्य अधिनियम के तहत मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया ।
14. 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ।
15. 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया ।
16. 30 मई 1987 को देश का 25 वां राज्य गोवा बना ।
17. 1 नवंबर 2000 को देश का - 26 वां छत्तीसगढ़
9 नवंबर 2000 को देश का - 27 वां उत्तराखंड ( पहले उत्तरांचल )
15 नवंबर 2000 को देश का - 28 वां झारखंड
18. 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम के तहत तेलंगाना देश का 29 वां राज्य बना ।
19. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इसे 2 केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया इस तरह पून: भारत में 28 राज्य शेष रह गए तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई


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